गाज़ियाबाद, अगस्त 27 -- गाजियाबाद, मोहित शर्मा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को मृतक की आयु सत्यापन में राहत दी गई है। अब लोगों को अपने दस्तावेज के साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि योजना के तहत मृतक की आयु सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया गया है। इसके लिए परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या ऐसे शैक्षिक प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है, जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो। इसे देखते हुए शासन ने ऐसे आवेदकों को वैकल्पिक दस्तावेज लगाने की सुविधा दी है। इसके लिए आवेदक को स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा। इसमें यह घोषित करना होगा कि उसके पास मृतक का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और संबंधित शहरी क्षेत्र ...