इंदौर, अप्रैल 16 -- राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की गरिमा और सार्वजनिक मंचों पर उसके गायन के दौरान आचरण को लेकर उठे विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवरथी की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई में इंदौर नगर निगम से जुड़े विवाद को गंभीर मानते हुए संबंधित पार्षदों रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।विवाद के बाद बढ़ा मामला यह कानूनी कार्यवाही इंदौर नगर निगम की एक हालिया घटना के बाद शुरू हुई है, जहां राष्ट्रीय गीत के दौरान हुए विवाद ने प्रदेश भर का ध्यान खींचा था। दरअसल, हाल ही में इंदौर नगर निगम के एक कार्यक्रम के दौरान 'वंदे...
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