नई दिल्ली, अगस्त 1 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशाल सिंह को इंस्टाग्राम पर उनके खिलाफ किए गए कई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मानहानि के मामले में अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने प्रतिवादी को निर्देश दिया है कि वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या उनके द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित अन्य अकाउंट पर प्रकाशित सभी कथित रूप से मानहानि वाले इंस्टाग्राम पोस्ट, रील, स्टोरी हाइलाइट, कैप्शन, कमेंट व दूसरे संबंधित कंटेंट को तुरंत हटा दें। पीठ ने कहा कि जिन भी पोस्ट में याचिकाकर्ता पर यौन प्रताड़ना, यौन दुराचार या इसी तरह का झूठा आरोप लगाया गया हो, उन्हें हटाया जाए।पीठ यह भी पढ़ें- यौन शोषण के आरोप वाली सभी पोस्ट हटाई जाएं; किस खिलाड़ी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत ने यह भी साफ किया कि अगर प्रति...