नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को लक्षद्वीप के लिए पर्यटन नियम लागू किए। इन नियमों के तहत सेवा प्रदाताओं के लिए आधिकारिक पंजीकरण कराना और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर सख्त दंड का प्रावधान भी किया गया है। लक्षद्वीप पर्यटन व्यापार (पंजीकरण, सुरक्षा और सुविधा) विनियमन, 2026, केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले सभी व्यावसायिक आवासों, वॉटर स्पोर्ट्स, टूर गाइड, ट्रैवल एजेंट, डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्मों और पर्यटन जहाजों पर लागू होगा। यह भी पढ़ें- नाव संचालन के लिए पंजीकरण जरूरी, नाविकों व यात्रियों का बीमा होगापंजीकरण के नियम और आवेदन की समयसीमा राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों के अनुसार, नए नियमों के तहत पंजीकरण क...