गया, अप्रैल 4 -- शेरघाटी के प्रसिद्ध राम मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में आरोपी बहू को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद बहू शिक्षिका मंजू मिश्रा को जमानत दे दी है। पुजारी शिवरतन मिश्रा (80) की हत्या वर्ष 2023 में हुई थी। पुजारी के छोटे पुत्र दीपक मिश्रा ने अपने ही परिवार के खिलाफ शेरघाटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में बड़े बेटे पवन मिश्रा, बहू मंजू मिश्रा और पौत्र भोलू मिश्रा को नामजद आरोपी बनाया गया था। आरोपों के केंद्र में पारिवारिक संपत्ति विवाद को प्रमुख वजह बताया गया था।शुरुआती जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं होने से केस संदिग्ध बना रहा। लेकिन, लगभग दो साल बाद, सितंबर 2025 में आई विसरा जांच रिपोर्ट ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। रिपोर्ट में स्पष्ट रू...
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