नई दिल्ली, अगस्त 17 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को तेजी से जांच पूरी करने और उसे सही नतीजे तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

जांच की दिशा-निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने कहा कि 'जांच रिपोर्ट पर गहन विचार करने के बाद मंदिर में आने वाले भक्तों द्वारा दिए गए दान के प्रबंधन में सुधार के लिए यह अदालत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।' पीठ ने यह भी कहा है कि एसआईटी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार क...