नई दिल्ली, जून 29 -- अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपियों की कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन से सर्वसमिति से यह फैसला किया है। बार ने सोमवार को इसे लेकर विशेष बैठक बुलाई और इसे लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बार ने पूरे मामले में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और विनोद राय को भी दोषी मानते हुए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच कराने और कड़ी नजर रखने के लिए शासन को पत्र भेजने का फैसला किया है। बैठक को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी न्यायालय में नहीं करेगा। अगर कोई आरोपियों की पैरवी करेगा तो उसे पांच लाख रुपया जुर्माना देना होगा। अगर वह जुर्माना जमा नहीं करेगा ...