रामलीला प्रकरण में विपक्ष को हाईकोर्ट का अंतिम मौका
शामली, मई 5 -- कांधला। प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट एवं श्री रामलीला कमेटी, कांधला अपंजीकृत - कैलाशचंद्र गुट की ओर से यह सूचित किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन आर्टिकल 227 नंबर 15898/2025, रामकुमार सिंघल बनाम प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट के प्रकरण में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने तथ्यपूर्ण एवं प्रभावी दलीलें प्रस्तुत कर प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की। न्यायालय के समक्ष यह गंभीर तथ्य उजागर हुआ कि विपक्षी पक्ष का दिनांक 18 मार्च 2026 को दायर बताया गया काउंटर एफिडेविट अभिलेख पर उपलब्ध ही नहीं है। यह भी पढ़ें- अविमुक्तेश्वरानंद पर केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पहुंचे हाई कोर्ट, ...
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