शामली, अगस्त 4 -- कांधला इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री रामलीला कमेटी मंडप पंचवटी के प्रबंधक रामकुमार सिंघल की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। अब यह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाएगा, जो आगे सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करेंगे। याचिका में शामली की अदालत के 12 सितंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें विवादित संपत्ति और रामलीला आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर याचिका का विरोध किया और आरोप लगाया कि याचिका में कई महत्वपूर्ण तथ्य तथा पूर्व न्यायिक आदेशों को छिपाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने सुनवाई से इंकार कर...