बांदा, मई 14 -- बांदा। 33 नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में गुरूवार को फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन की गुरूवार को आइटी एक्ट के विचाराधीन मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में पेशी हुई। वहीं पूर्व में रामभवन के वकील द्वारा न्यायालय में दी गई दरख्वास्त को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। अब फिर से गवाहों के बयान होगें। अगली सुनवाई 22 मई को होगी। जेई को जेल से कड़ी निगरानी के बीच न्यायालय परिसर लाया गया। जबकि सह आरोपित दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक न होने से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी करार, सजा कल जेई रामभवन व सह आरोपित दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ की गुरूवार को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधी...