रामपुर, मई 2 -- रामपुर। जिले में पुरानी गाड़ियों की करोड़ों की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब पुरानी वाहन विक्रेताओं को विभाग में अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और ग्राहकों को सुरक्षित सेवा देने के लिए है। शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। सभी विक्रेताओं को विभागीय वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह प्रमाणपत्र पांच वर्षों के लिए वैध रहेगा, जिसके बाद नवीनीकरण कराना होगा। विक्रेताओं को हर खरीद-फरोख्तका विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। इसमें वाहन की पूरी जानकारी, पुराने मालिक और नए खरीदार का रिकॉर्ड शामिल रहेगा। एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बि...