मुजफ्फरपुर, जुलाई 14 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामपुरहरि व सकरा थाना क्षेत्र से दो किशोरियों के अगवा करने के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया गया है। इसमें दो युवक व सीवान का रहने वाला एक रिश्तेदार शामिल है। अपहृत किशोरी को अपने घर में छिपा कर रखने में दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश ने सोमवार को इन तीनों को दोषी करार दिया है। दोनों मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा करने में युवक को पांच वर्ष की सजारामपुरहरि से दसवीं की छात्रा का अपहरण : रामपुरहरि थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते 18 मार्च की रात शौच के लिए निकली 16 वर्षीया छात्रा को अगवा कर लिया गया। छात्रा की मां ने 22 मार्च क...