हजारीबाग, मार्च 25 -- बरही प्रतिनिधि। रामनवमी को लेकर एसडीओ जोहन टुडू ने बरही अनुमंडल क्षेत्र में 25 मार्च से 30 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू की है। रामनवमी त्योहार में शांति और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, लोक परि शांति भंग न हो इसके लिए पूरे बरही अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 24 मार्च से 30 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। एसडीओ ने त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 14 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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