बगहा, फरवरी 27 -- बगहा। बगहा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने रामनगर राज के संजय विक्रम शाह की जमानत याचिका रद्द कर दी है। उनकी जमानत को लेकर कोर्ट परिसर में गहमागहमी रही। दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस चली। बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने पक्ष रखे। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी डॉ अनीश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने संजय की जमानत याचिका रद्द कर दी है। इस मामले में जमानत सुनवाई को लेकर आईओ और थानाध्यक्ष को न्यायालय में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रामनगर थाना कांड संख्या-127/2025 से संबंधित जमानत याचिका पर सुनवाई में यह निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही केस के आइओ से न्यायालय में गलत सूचना देने के मामले में कोर्ट ने जवाब तलब किया है।

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