बगहा, जून 9 -- बेतिया , विधि संवाददाता। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म व मानव तस्करी के बारह वर्ष पुराने एक अति संवेदनशील मामले में रामनगर थाना के द्वारा की जा रही लापरवाही को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। यह भी पढ़ें- यौन अपराध मामलों में जांच से मुआवजे तक की समयसीमा तयन्यायालय का आदेश पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार रैना ने रामनगर थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही न्यायालय आदेश की अनदेखी एवं लापरवाही बरतने में उनके विरुद्ध बी एन एस की धारा 211 के तहत मंगलवार को अपराधिक संज्ञान लिया। थानाध्यक्ष को 15 जून तक अदालत के समक्ष उपस्थित हो अपना पक्ष रखने को कहा है।मामले की संवेदनशीलता कोर्ट ने यह सख्त आदेश रामनगर थाने में 12 वर्ष पूर्व दर्ज एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और मानव तस्करी जैसे अति संवेदनशील मामले की जांच में कोताही बरतने पर किया...