रामनगर-काशीपुर हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को चुनौती, उत्तराखंड HC ने केंद्र व राज्य सरकार से क्या कहा
नैनीताल, अप्रैल 24 -- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 10 किलोमीटर लंबे चार-लेन वाले हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की और केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर उनसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इस याचिका को रामनगर के रहने वाले जगमोहन रावत और अन्य लोगों ने मिलकर दायर किया है, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की डिवीजन बेंच ने आदेश जारी किया। इस याचिका के जरिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2024 और जुलाई 2025 में रामनगर और काशीपुर के बीच हाईवे के हिस्से के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अधिसूचनाओं में सड़क के दोनों ओर की जमीन को गलती से कृषि संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया ह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.