भदोही, मई 31 -- ज्ञानपुर, संवाददाता। निर्धारित समय सीमा के बाद उर्वरक की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कृषि विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। आईएफएमएस पोर्टल पर दो दिन पूर्व समीक्षा में मामला संज्ञान में आया कि सुरियावां स्थित एक खाद भंडार से रात्रि आठ बजे के बाद उर्वरक बिक्री हुई है। इसे संज्ञान में लेते हुए जिला कृषि अधिकारी ईरम ने उर्वरक बिक्री को प्रतिबंधित कर दी है। निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण देने के साथ ही अग्रिम आदेश पर बिक्री होना संभव होगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन से दुकानों पर सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक बीज-खाद बिक्री को समय निर्धारित की गई है। इसके बाद उर्वरक की बिक्री करने का मामला संज्ञान में आता है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दो दिन पूर्व आईएफएमएस पोर्टल पर समीक्षा में मामला ...