बस्ती, अप्रैल 22 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमर जीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने लापरवाही पूर्वक आंख का ऑपरेशन करने के मामले में आपरेशन में व्यय राशि 56 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश राज आई हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर के डा.अनिल श्रीवास्तव को दिया है। पीठ ने परिवादी को हुए मानसिक कष्ट व अन्य खर्च व्यय के लिए 4.30 लाख रुपये मय ब्याज क्षतिपूर्ति भी देने का आदेश दिया है। लालगंज थानाक्षेत्र के डिहकपुरा शुकुलपुरा गांव निवासी झिनकान प्रसाद ने अधिवक्ता फूलचंद पांडेय, वरून दुबे के माध्यम से आयोग में परिवाद दाखिल कर बताया कि उन्होंने राज आई हास्पिटल, छात्र संघ चौराहा, कैंट रोड गोरखपुर में तीन फरवरी 2023 को डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव से मोतियाबिंद की परेशानी होने के कारण संपर्क कि...
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