अलीगढ़, अप्रैल 3 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र 75 (कोल) और 76 (शहर) में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरियों की वैधता, उनके सुरक्षा मानकों, विशेषकर बेसमेंट में संचालन को लेकर मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अलीगढ़ को नोटिस जारी कर तलब किया है। आयोग ने इस मामले में सुनवाई की तिथि 13 अप्रैल निर्धारित की है। ​उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी 2026 को आरटीआई आवेदन के माध्यम से विभाग से पंजीकृत कोचिंग संस्थानों की सूची, उनकी मान्यता की अवधि, और उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम के तहत सुरक्षा मानकों के अनुपालन की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। आवेदन में विशेष रूप से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि क्या शासन के नियमों के अनुसार ब...