नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार कानूनी तौर पर किसी अस्थायी ट्रस्टी से मंदिर की संपत्ति उपहार के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि राज्य, एक संरक्षक (कस्टोडियन) के रूप में, न तो खुद ऐसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं की संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है, और न ही अपने किसी अधिकारी को ऐसा करने की अनुमति दे सकता है। शीर्ष अदालत का यह फैसला तमिलनाडु के नागपालयम मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन मंदिर की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी एक याचिका पर आया है।इस मामले में, तमिलनाडु के इरोड जिले के कोडुमुडी गांव में स्थित करीब एक एकड़ जमीन नागपालयम मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन मंदिर की थी और इसका प्रबंधन मंदिर ट्रस्ट द्वारा क...