राज्य बिक्री कर संबंधी सुनवाई संविधान पीठ करेगी
नई दिल्ली, अगस्त 12 -- सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ 22 सितंबर से इस संवैधानिक सवाल पर सुनवाई शुरू करेगी कि 'क्या राज्य बिक्री कर पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकती है?' संविधान पीठ ने सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों की कर लगाने की शक्तियों के दायरे की भी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई 22 सितंबर को तय की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि 7 जजों वाली संविधान पीठ 22 सितंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई मामले की सुनवाई शुरू करेगी, ताकि अन्य नियमित मामलों की सुनवाई बाधित नहीं हो। यह भी पढ़ें- क्या है हिमाचल का 'अनाथ-विधवा सेस', क्यों पड़ी जरूरत? अब पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा शीर्ष अदालत ने यह कानूनी सवाल तय किया कि 'क्या अधिभार/अतिरिक्त कर/ल...
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