राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का आदेश
नई दिल्ली, अगस्त 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कैंसर को 'अधिसूचित बीमारी' घोषित करने का निर्देश दिया है ताकि इस बीमारी का पता चलते ही मरीजों का बेहतर इलाज और सही देखभाल हो सके। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कैंसर को संसद की स्थाई समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए 'अधिसूचित बीमारी' के तौर पर अधिसूचित कर दिया है। यह भी पढ़ें- मिलकर काम करें, ड्रग्स तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता; केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिसकैंसर को अधिसूचित करने का आदेश किसी बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किए जाने पर अस्पताल/डॉक्टर और लैब के लिए मरीज की बीमारी के बारे में सक्षम प्राधिकार/विभाग और अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य हो जात है...
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