नई दिल्ली, अगस्त 4 -- राज्यसभा से भी पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक,2026 - 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश होगा जरूरी यह भी पढ़ें- बर्थ रजिस्ट्रेशन में 2 साल देरी हुई तो जाना पड़ सकता है कोर्ट, संसद में नया कानून पास नई दिल्ली। विशेष संवाददाता यह भी पढ़ें- इस महीने शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण, जाति से लेकर माता-पिता की डिटेल तक... क्या पूछा जाएगा? भारी हंगामे के बीच संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक इसी सत्र में लोकसभा से भी पारित हो चुका है । अब संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।गृह राज्य मंत्री...