राजेश खन्ना के निधन के 14 साल बाद हाईकोर्ट ने उनके 'आशीर्वाद' को 'भूतिया' कहने पर क्यों लगाई रोक?
नई दिल्ली, जुलाई 30 -- हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के मशहूर बंगले 'आशीर्वाद' को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस संपत्ति को शापित, भूतिया या अशुभ बताने से रोक दिया है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि इस तरह के दावे पहली नजर में मानहानिकारक हैं और यह मकान मालिक के गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।किसके पास है राजेश खन्ना का 'आशीर्वाद'? दरअसल, अब ये घर बिजनेस मैन शशि शेट्टी के पास है। राजेश खन्ना के निधन के बाद उन्होंने ने ही अक्षय कुमार से ये संपत्ति (लगभग 90 करोड़ में) खरीदी थी। फिर उन्होंने इस बंगले को गिरा दिया था और अपनी फैमिली के लिए चार मंजिला का नया घर बनवाया था। हालांकि, उन्होंने इसका नाम...
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