विधि संवाददाता, मई 22 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को लाइसेंस जारी किए जाने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार तथा सभी जिलों के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तृत जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया), धनंजय सिंह समेत 19 लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी भी तलब की है। सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है तथा यह कानून के शासन और सामाजिक शांति के विपरीत है।इन 19 लोगों का हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा जिसमें रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया), धनंजय सिंह, बृजभूषण सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह बेलवा, उपेन्द्र सिंह...