भागलपुर, जुलाई 1 -- भागलपुर। विजिलेंस थाना कांड में अदालत ने राजस्व लिपिक अशोक पासवान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और समर्पित चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अशोक पासवान, तत्कालीन राजस्व लिपिक, अंचल हवेली खड़गपुर मुंगेर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- राजस्व लिपिक को दो वर्ष कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना

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