सासाराम, जनवरी 1 -- सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल निर्गत करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। विभागीय निर्देश के अनुसार एक जनवरी 2026 से पूर्व से प्रचलित भौतिक प्रणाली को समाप्त करते हुए अब राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को ही विधिमान्य सत्यापित प्रति के रूप में मान्यता दी गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.