नई दिल्ली, मार्च 18 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने छह अलग-अलग मामलों में 'गंभीर' आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज राजेंद्र साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा कि यह निलंबन एक एहतियाती कदम है, ताकि निष्पक्ष और बिना किसी प्रभाव के जांच सुनिश्चित की जा सके। आगे की कार्रवाई चल रही जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी। साहू, जो जिला जज कैडर के अधिकारी हैं, जालोर जिले के भीनमाल में अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज के रूप में कार्यरत थे। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल यहां हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट करें। रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा 17 मार्च को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह निर्णय न्यायिक अधिकारी को चल रही जांच को प्रभावित करने से रोकने के लिए लिया गया है। निलंबन का आदेश कार्यवा...
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