नई दिल्ली, अगस्त 4 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी है। आसाराम 2013 में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उनकी पैरोल अर्जी खारिज करने के अपने फैसले को सही साबित नहीं कर पाई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की पीठ ने ने आसाराम को राहत दी। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की सजा की अवधि और पहले मिली अंतरिम रिहाई के दौरान उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। यह भी पढ़ें- आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत; 20 दिन की पैरोल मंजूर यह भी पढ़ें- आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं : एम्स

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