नई दिल्ली, अप्रैल 4 -- राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को शनिवार को बरकरार रखा। एकल पीठ ने पेपर लीक और 'वास्तविक अभ्यर्थी की जगह किसी और के परीक्षा देने' के आरोपों के बाद इस भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को परीक्षा रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया। हालांकि खंडपीठ ने एकल पीठ द्वारा जनहित याचिका के संबंध में दिए गए निर्देश को हटा दिया। न्यायमूर्ति समीर जैन ने 28 अगस्त 2025 को इस परीक्षा को रद्द करते हुए कहा था कि पूरी प्रक्रिया में अवैधता और धोखाधड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी की थी और ...