मैनपुरी, फरवरी 26 -- दलित युवक की हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और इन्हें दोषी ठहराया था। गुरुवार को कोर्ट ने सजा का फैसला सुना दिया। दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घिरोर थाने में वर्ष 2019 में हत्या का मुकदमा मृतक के भाई ने दर्ज करवाया था। इस मामले में सात लोगों द्वारा गवाही दी गई थी। थाना घिरोर के पचावर निवासी राजवीर सिंह जाटव 10 सितंबर 2019 की शाम को गांव के ही कृपाल सिंह के खेत की रखवाली करने गए थे। रात करीब 12 बजे राजवीर की खेत पर ही धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। राजवीर के भाई रमेश चंद्र जाटव ने गांव के पंकज उर्फ खुटकई पुत्र रामशंकर व घनश्याम उर्फ राहुल पुत्र हरीशंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच करन...
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