मथुरा, फरवरी 26 -- राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन शातिर सदस्यों को एडीजे-6 नीलम ढाका की अदालत ने दोषी मानते हुए 14-14 वर्ष के कारावास और 7500-7500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमेन्द्र भारद्वार द्वारा की गई। ग्राम छतौलीपुरा थाना बसई अरेला जिला आगरा हाल निवासी मकान नम्बर सी 4/99 न्यू कौण्डली दिल्ली 96 थाना न्यू अशोक नगर राजवीर सिंह 12/13 जुलाई 2012 की रात करीब 12:30 बजे अपने पिता शिवनारायन, पत्नी ऊषा देवी, बहन मीरा देवी पत्नी जगराम सिंह व भांजे संदीप सिंह के साथ ईको कार में सवार होकर अपने पेत्रक घर के लिए निकले थे। कोसी बाडर क्रास करने के बाद सफद रंग की टाटा सूमो गोल्ड सवारों ने उनकी कार का पीछा शुरू कर दिया। छाता कोतवाली क्षेत्र में अशर फैक्ट्री के पास ...