नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- चेक बाउंस के कई मामलों में सजा काट रहे एक्टर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया रकम चुकाने के लिए 2 हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है। कोर्ट ने उन्हें भुगतान के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने और 2 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने उनकी सरेंडर करने से मिली छूट को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं हुआ है और अभिनेता का रवैया भरोसा पैदा नहीं करता। यह भी पढ़ें- यह पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, जेन-Z और जेन-अल्फा से बोलीं सीतारमण यह केस निजी कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामलों का है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, साल 2010 में एक फिल्म ...