नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अभिनेता की ओर से 2 करोड़ रुपये जमा किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने बकाया रकम के भुगतान को लेकर विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में मामले को सुलझाने की संभावनाएं तलाशें। इतना ही नहीं, अदालत ने राजपाल यादव को विदेश में पेशेवर काम के सिलसिले में यात्रा करने के लिए अपना पासपोर्ट जारी कराने की अनुमति मांगने की छूट भी दी है। इस पर ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तें लागू रहेंगी।पुश्तैनी संपत्ति बेचकर रकम चुकाने पर राजी थे राजपाल सुप्री...