राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सरेंडर से बचने के लिए देने होंगे इतने करोड़ रुपये
नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सरेंडर से छूट पाने की शर्त के तौर कोर्ट की रजिस्ट्री में पांच करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है। मामला फिल्म निर्माता-फाइनेंसर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें चेक बाउंस के सात मामलों में उनकी दोषसिद्धि और तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी गई थी। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यादव की याचिका पर मौखिक रूप से सुनवाई किए जाने के बाद सशर्त नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की अंतिम तारीख 10 सितंबर तय की थी। यह भी पढ़ें- 100-...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.