नई दिल्ली, मार्च 18 -- राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में कुछ दिन रहे थे और पिछले महीने यानी फरवरी 19 को ही उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। अब 18 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी और इसमें कोर्ट ने कहा है कि एक्टर को अभी जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि एक्टर ने कुछ पेमेंट कर दिया है।बेंच ऑफ जस्टिस ने क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को 1 अप्रैल तक का रिलीफ दे दिया है यानी उनकी जमानत 1 अप्रैल तक हो गई है। बेंच ऑफ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एक्टर कहीं भाग नहीं रहे हैं और कोर्ट में मौजूद ही हैं। वहीं उन्होंने कुछ अमाउंट भी दिया है। वह बोलीं, मुझे कोई वजह नहीं मिलती है। वह कहीं भाग नहीं रहे हैं। यही हैं और कोर्ट भी आए हैं। वह जेल में रहे हैं और फिलहाल बेल पर हैं। मैं उन्हें वापस जेल नहीं भेज रही हूं। उन्होंने कुछ पेमेंट...