राजपाल यादव को एक अप्रैल तक जेल की सजा से राहत
नई दिल्ली, मार्च 18 -- अभिनेता राजपाल यादव की सजा में राहत को 1 अप्रैल तक बढ़ाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह उन्हें चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के सिलसिले में जेल नहीं भेज रहे, क्योंकि उन्होंने रकम की बड़े हिस्से का भुगतान कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ यादव की अपील पर सुनवाई की जाएगी। पीठ ने कहा कि सुनवाई के बाद फैसला किया जाएगा। साथ ही पीठ ने अभिनेता के वकील को अपना पक्ष रखने को कहा है। पीठ ने यादव से कहा कि उनके पास या तो पैसे लौटाने या मामले को लड़ने का विकल्प है। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि सजा के निलंबन को हटाने के लिए उनकी याचिका अभी लंबित है। यह देखते हुए कि यादव ने पहले ही 4 करोड़ 25 लाख रुपये जमा कर दिए हैं, पीठ ने जवाब दिया कि यादव को जेल भेजने...
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