नई दिल्ली, मई 1 -- बीते करीब तीन सप्ताह से असम पुलिस से बचते फिर रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। शीर्ष अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और एएस चंदूरकर ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता को राहत दी। बेंच ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का लगता है। ऐसी स्थिति में पवन खेड़ा की निजी स्वतंत्रता की रक्षा किया जाना जरूरी हो जाता है। अदालत ने टिप्पणी की, 'आरोप और प्रत्यारोप पहली नजर में राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं। यह प्रतिद्वंद्विता से उपजा केस लग रहा है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कस्टडी में लेकर ही पूछताछ करनी पड़े।' इस मामले की सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया था कि आखिर इसमें हिरास...
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