पीलीभीत, मार्च 26 -- पीलीभीत। राजकीय कोष में सरकारी धन जमा करने जा रहे चूका बैरियर के निकासी मुंशी के साथ हुई लूट के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने 35-35 हजार रुपए जुर्माना सहित सात-सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना न्यूरिया के ग्राम पंडरी स्थित चूका बैरियर के निकासी मुंशी करन सिंह पुत्र नरायण सिंह अपने साथी अलंकार सिंह पुत्र रामकुमार सिंह के साथ दो फरवरी 2008 की सुबह राजकीय कोष में जमा कराने के लिए एक लाख 59 हजार 735 रुपए एक बैग में लेकर बाइक से जा रहे थे। चौकी से करीब ढाई किमी. आगे माला नदी की पुलिया पर पहुंचते ही पुलिया के नीचे छिपे तीन लोग हाथों में डंडे लिए अचानक सामने आ गए। उनमें से एक ने बाइक चला रहे अलंकार के मुंह और दूसरे ने उसकी पीठ पर डंडों से वार...