नई दिल्ली, जुलाई 1 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भाजपा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर उन्हें बदनाम करने वाले सोशल मीडिया कंटेट को हटाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि उन पर पैसे के लिए खुद को बेचने का आरोप लगाने वाले पोस्ट बदनाम करने वाले थे। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तिगत अधिकारों) से जुड़ा नहीं है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत की। सुनवाई पहले हो गई थी और आदेश आज के लिए सुरक्षित रखा गया था। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एआई-जेनरेटेड डीपफेक, मॉर्फ्ड विजुअल्स और हेरफेर की गई जानकारियां फैलाने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी छवि, आवाज और पहचान का दुरुपयोग हुआ। यह भी पढ़ें- नाले में कचरा फेंका तो खैर नहीं; दिल्ली HC की वॉर्निंग, जुर्माना बढ़ाने को कहाअद...