बुलंदशहर, मार्च 20 -- विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय ने वर्ष 2021 में ककोड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या में छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को 55-55 हजार रुपये एवं अन्य तीन अभियुक्तों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपुल राघव ने बताया कि दो जुलाई 2021 को मुकदमा वादी राहुल कुमार निवासी गांव गढाना थाना ककोड़ ने थाने पर अपने चाचा की हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि एक जुलाई 2021 को किक्का उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र इंदर सिंह, दीपक पुत्र धर्मपाल, टोनी उर्फ दुष्यंत पुत्र लखीचंद, धर्मेंद्र पुत्र मदनपाल, नवीन पुत्र किशनलाल और कृष्ण पुत्र नानक द्वारा उसके चाचा राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी...
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