रांची, जुलाई 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त व्याख्याताओं के नियमितीकरण से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रार्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य याचिका के अंतिम निर्णय तक प्रार्थियों को सेवा से अलग नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह आदेश त्रिभुवन कुमार साही एवं एक अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। प्रार्थियों की ओर से एक अंतरिम आवेदन (आईए) दाखिल कर आग्रह किया गया था कि नियमितीकरण से संबंधित मुख्य रिट याचिका के लंबित रहने तक उन्हें सेवा से न हटाया जाए। यह भी पढ़ें- Ranchi News: डॉ. पुष्पा बिरसा कॉलेज खूंटी की प्रभारी प्राचार्य बनीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने अदालत में पक्ष रखा।दोनों पक्षों की दलीलें...