रांची, सितम्बर 4 -- झारखंड की राजधानी रांची के लोग घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बिना बोरिंग नहीं करा पाएंगे। रांची नगर निगम ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा है कि घरेलू उपभोक्ता या भवन मालिक अब ट्यूबवेल/बोरवेल के लिए अधिकतम 4 इंच की बोरिंग ही करा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के बोरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। निगम ने बोरिंग की अनुमति के लिए जरूरी दस्तावेज और कई शर्तें भी निर्धारित की हैं। यही नहीं इसकी अनुमति के लिए आम लोगों को क्षेत्रफल के अनुसार 2,500 से 5 हजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (जार वाटर प्लांट को छोड़कर) को 10 हजार से लेकर अधिक क्षेत्रफल पर उसके अनुसार शुल्क देना होगा। बता दें कि नगर निगम ने यह कदम शहर में गिरते भूगर्भ जलस्तर ...