रांची, अप्रैल 26 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम से जुड़े गौरव कुमार बेसरा के अवमानना मामले में सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने नगर निगम के आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि आयुक्त स्वयं उपस्थित होकर बतायें कि 22 जुलाई 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में आखिर क्या बाधा आ रही है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यदि अगली तिथि पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अदालत कानून के अनुसार उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गयी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि 22 जुलाई 2025 के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है। मामले में प्रशास...
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