रांची, अक्टूबर 18 -- रांची में नियमों की अनदेखी कर चल रहे कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों और लॉज के संचालकों ने नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। निगम ने शनिवार को ऐसे 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किया। सभी संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन नक्शा समेत जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा।क्या हैं नियम नगर निगम के अनुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत छात्रावास, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए जरूरी अनुमतियां लेना अनिवार्य है। इनमें व्यापार अनुज्ञप्ति, छात्रावास पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग से अनुमति प्रमाणपत्र और स्वीकृत भवन नक्शा प्रमुख हैं। इ...