रांची, जून 23 -- रांची, संवाददाता। हरमू रोड स्थित रांची गौशाला न्यास से जुड़े बहुचर्चित भूमि विवाद मामले में अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। न्यायिक दंडाधिकारी मयंक मलियाज की अदालत ने शिकायत, परिवादी के बयान और जांच गवाहों के साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला बनता है। अधिवक्ता ने बताया कि मामला एम/एस गोपलका प्रोजेक्ट के प्रोपराइटर कृष्ण गोपलका की ओर से दायर शिकायतवाद से संबंधित है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रांची गौशाला न्यास के तत्कालीन पदाधिकारियों, ट्रस्टियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने वर्ष 2013 और 2014 में 15.95 एकड़ भूमि की बिक्री को लेकर समझौता किया था। यह भी पढ़ें- जमीन सौदे में लाखों की धोखाधड़ी में पांच पर मुकदमा बाद में आरोपियों ने कथित रूप...