रांची, अप्रैल 11 -- रांची। विशेष संवाददाता हरमू की एक विवादित जमीन से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के उप समाहर्ता (भू-राजस्व) एलआरडीसी की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने एलआरडीसी को 27 अप्रैल को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।प्रार्थी जितेश कुमार सोनी एवं नितेश कुमार सोनी की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस और सर्किल ऑफिसर की मिलीभगत से उनकी जमीन पर प्रतिवादी महेंद्र सोनी एवं अमित कुमार को कब्जा दिला दिया गया।प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रतिवादियों ने अरगोड़ा अंचल कार्यालय के सर्किल ऑफिसर और पुलिस की मिलीभगत से उनकी जमीन का म्यूटेशन रद्द करा दिया। म्यूटेशन रद्द किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अलग याचिका भ...