रसायनों के क्रय-विक्रय में नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
चंदौली, जुलाई 31 -- चंदौली। संवाददाताशासन के निर्देशानुसार जिले में कृषि रक्षा रसायनों का क्रय-विक्रय कर रहे कीटनाशी विक्रेताओं का आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। साथ ही सभी रसायनों का विवरण मिसिंग प्रोडक्ट में फीड, जिस कंपनी के साथ व्यापार कर रहे हैं उनकी वैध पीसी भी आईपीएमएस पोर्टल पर चढ़ा लें। अन्यथा कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए लाईसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बिना वैध लाइसेंस के ऑनलाइन व्यापार करना भी कीटनाशी अधिनियम एवं नियमावली का उलंघन है। लाइसेंसधारी को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा। यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी विक्रेता की ओर से अपंजीकृत और खतरनाक कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों ए...
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