रांची, अप्रैल 22 -- रांची, संवाददाता। तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में करीब 9 साल से जेल में बंद आरोपी राधेश्याम बड़ाइक को एनआईए कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने गंभीर आरोपों और केस की स्थिति को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 13 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बताया गया कि आरोपी 18 जुलाई 2017 से न्यायिक हिरासत में है और माओवादी संगठन का सक्रिय सहयोगी रहा है। उसके घर को नक्सलियों का ठिकाना और साजिश का केंद्र बताया गया, जहां घटना से पहले बैठकें हुई थीं। यह भी पढ़ें- रंगदारी-फायरिंग केस में विकास तिवारी को राहत नहीं साथ ही, आरोप है कि उसने हमलावरों को ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी ...
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