रांची, अप्रैल 23 -- रनिया, प्रतिनिधि। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरीगड़ा गांव में हुए चर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला जज रसिकेस कुमार की अदालत ने 22 अप्रैल 2026 को सुनाया। सजा पाने वालों में तुरीगड़ा बड़काटोली निवासी डेविड तोपनो उर्फ डेवित तोपनो, बोतलो बड़काटोली गांव के सुनील भेंगरा तथा पोलिकर्प भेंगरा उर्फ पोली शामिल हैं। हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में सजा:न्यायालय ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 201/34 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने...